Politalks.News/Rajasthan/Corona. राजस्थान में बेकाबू हो चुके कोरोना वायरस की नाक में नकेल डालने के लिए गहलोत सरकार ने प्रदेश में 3 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है. 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह तक जारी रहने वाली कर्फ्यू की इस अवधि को सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है. इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे. सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संकमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित होंगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार देर रात कोर ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया और गृहविभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी. उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह मंत्रिपरिषद की बैठक में और उसके बाद ओपन बैठक में दो घण्टे तक सभी लोगों की राय जानी.
राजस्थान में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ओपन बैठक की. रविवार शाम 1 घंटा 53 मिनट तक अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर मंथन किया. विचार-विमर्श के बाद सीएम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे. लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं बोले. सीएम गहलोत ने इतना जरूर कहा- पहले भी हमने सबकी सलाह से फैसले किए हैं, आगे भी कोई फैसला सबकी सलाह से होगा. कोरोना की भयावह हालत है. सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तो हालात काबू नहीं कर पाएंगे. पिछली बार की तरह ही जनता सहयोग करे. इस बार भी जनता सहयोग करेगी. अगर बाहर निकलना पड़े, तो बिना मास्क न निकलें. बिना मास्क का जुर्माना बढ़ाना पड़ेगा. सिंगापुर में बिना मास्क पाए जाने पर 10 हजार का जुर्माना है. जहां सख्ती हुई है, वहीं कोरोना कंट्रोल हुआ है.
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रविवार शाम को दो घण्टे चली ओपन मैराथन मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वक्त को देखते हुए कड़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन सभी की सहमति से ही फैसला लिया जाएगा. उस समय तक सीएम गहलोत ने बिल्कुल कोई इशारा नही किया कि आगे क्या कदम उठाने वाले हैं, लेकिन कहा कि लोग मास्क कम लगाते हैं, अतः अब जुर्माना बढ़ाना ही पड़ेगा. इससे पहले हुई मंत्रिमंडल की 4 घण्टे की की बैतजक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना कुंभ, गुजरात और महाराष्ट्र के नागरिकों के कारण ज्यादा फैल रहा है.
इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर ग्रुप के साथ मैराथन बैठक करने के बाद जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम से अगले 15 दिन की प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के अनुसार-
- उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ सरकारी कर्मचारियों पर जैसे जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी आदि. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान खुले रहेंगे. इनके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे.
- बस स्टैण्ड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी. राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी.
- सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं चालू रहेंगी
- दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक समय हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी. सब्जियां एवं फलों को ठेले / साईकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा / मोबाईल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.
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- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी.
- वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है. यह कार्यवाही भी अनुमत होगी. अत: ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का गण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीदे/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा.
- राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी. 45 वर्ष में से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण हेतु पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा.
- समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी. इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी.
- विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होगी. पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी.
- फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें. दूरसंचार इंटरनेट सेवाऐं डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत रहेंगी.
- बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय, सेबी / स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी. भोजन सामग्री, फार्मासुटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण हो सकेगा.
- प्रोसेस्ड फूड / मिठाई व मिष्ठान / रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8:00 बजे तक अनुमत होगी. इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा.
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- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक, एलपीजी पेट्रोल पम्प, सीएनजी पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल) / थोक (होल सेल) ऑउटलेट की सेवाऐं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं, निजी सुरक्षा सेवाऐं, समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे की श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके. सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाये जिससे कि आवागमन में सुविधा हो. संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा.
- सरकार द्वारा अनुमत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं एवं लगाये गये प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है.
- उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.
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आपको बता दें, रविवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. प्रदेश में पहली बार संक्रमितों की संख्या 5 डिजिट यानी 5 अंकों में आई है. पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 10,514 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 लोगों ने दम तोड़ दिया है. जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में आज एक-एक हजार से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि भीलवाड़ा और अलवर में 500 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं. ऐसे में प्रदेश में रविवार को संक्रमण की दर 16.20% दर्ज हुई है. गौरतलब है कि प्रदेश में रविवार को दो विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें चूरू के सादुलपुर से विधायक और डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया और जयपुर के किशनपोल से विधायक अमीन कागजी भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं.