पॉलिटॉक्स न्यूज/दिल्ली. कोरोना संकट के बीच आज से देशभर में जारी लॉकडाउन का तीसरा फेज़ शुरु हो गया है. 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन 3.0 के दौरान देशभर के अधिकांश सरकारी, प्राइवेट आॅफिस खुल गए हैं लेकिन नए नियमों और निर्देशों के साथ. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को रेड, आॅरेंज और ग्रीन ज़ोन में बांट दिया है. तीनों ज़ोन में अलग अलग छूट दी गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे. प्राइवेट ऑफिस में 33 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे. मॉल, सिनेमाघर, सैलून, जिम, धार्मिक संस्थान और स्पा बंद रहेंगे. आईटी और कॉल सेंटर काम करेंगे. करीब करीब हर तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है. रेल, मेट्रो और बस सेवा पूर्णतय बंद रहेगी. ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी के साथ बसें चलाने की अनुमति दी गई है जो पूरे देशभर में लागू होगी. हालांकि ये बसें जिले की सीमा के अंदर अंदर ही चलेंगी.
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ग्रीन जोन के जिलों के अंदर टैक्सी और कैब भी चलेंगी जिनमें ड्राइवर सहित तीन लोगों के बैठने की अनुमति होगी. ग्रीन जोन में शराब की दुकानें भी खुलेंगी. दुकानों में बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है. तीनों ज़ोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर के बाहर रहने पर पूरी तरह पाबंदी है. 10 साल से छोटे और 65 साल से अधिक आयु के लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक है. आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन से अनुमति जरूरी होगी. घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क घर से बाहर निकलने या बिना मास्क सामान बेचने और थूंकने की स्थितियों में जुर्माने का प्रावधान रखा है.
रेड, आॅरेंज और ग्रीन तीनों ज़ोनों में शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे लेकिन इसमें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा. एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे.
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डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि हमने 10 लाख टेस्ट के आंकडे को पार कर लिया है. रविवार को एक दिन में 74,000 के करीब टेस्ट किए. देश में 319 ज़िले ऐसे हैं जो बीमारी से प्रभावित नहीं है. 130 ज़िले हॉटस्पॉट हैं, 284 ज़िले नॉन-हॉटस्पॉट हैं. हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पेरासिटामोल जैसी दवाई दुनिया के 99 देशों को सप्लाई की है.
देश के सभी सरकारी/प्राइवेट कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है. इसकी पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय के अध्यक्ष की होगी. खुलने वाले सभी कार्यालयों के प्रवेश मार्ग पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाइजर लगाना जरूरी होगा.