कृषि, अनुकंपा नियुक्ति व स्वतंत्रता सेनानियों एवं आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की गई अपनी घोषणा को पूरा करते हुए शुक्रवार को कृषि, अनुकंपा नियुक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है

ashok gehlot 21 final
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Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की गई अपनी घोषणा को पूरा करते हुए शुक्रवार को कृषि, अनुकंपा नियुक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की सम्मान पेंशन राशि से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. सीएम गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को देय सम्मान पेंशन राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है. स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन राशि मिल सकेगी. बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़े अनेक कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. सीएम गहलोत आज सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर एवं जालौर जिले में दो कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के मुताबिक कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सीकर के ग्राम अरनिया में 20 हैक्टेयर और कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को जालौर जिले के ग्राम बामनवाड़ा में 16 हैक्टेयर भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए 10-10 हजार रूपए प्रतिवर्ष की टोकन राशि पर आवंटित की जाएगी.

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माण के लिए पचपदरा तहसील के ग्राम सांभरा में 25 बीघा भूमि निशुल्क आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस मंजूरी से रिफाइनरी क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों एवं क्षेत्रीय लोगों के बच्चों को अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी.

इसके अलावा राशन डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप देने के प्रावधानों में बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरलीकरण करने के प्रस्ताव को मंंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के अनुसार, अब मृतक राशन डीलर की पौत्र, पौत्री एवं पुत्रवधु भी अनुकम्पात्मक डीलरशिप के लिए पात्र होंगे. साथ ही दुकान आवंटन के लिए मृतक की विधवा सहित अन्य वारिसों की अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष होगी. गहलोत ने अनुकम्पात्मक डीलरशिप देने के 8 प्रकरणों में शिथिलता दी है.

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