पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. वैश्विक महामारी कोरोना कहर के चलते लॉकडाउन के चार चरणों के बाद केंद्र सरकार द्वारा देशभर में 1 से 30 जून तक लगाए गए अनलॉक 1.0 के बाद अब 1 से 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 के लिए गाईडलाइन जारी कर दी गई है. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज राजस्थान सरकार ने भी अनलॉक 2 की गाईडलाइन जारी कर दी है. नई गाईडलाइन के अनुसार कंटेंनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी.
राजस्थान सरकार की ओर से एसीएस होम राजीव स्वरूप द्वारा जारी की गई अनलॉक 2 की गाईडलाइन के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, ऑडीटोरियम, शहरी क्षेत्रों के सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य बड़े सामाजिक आयोजनों पर 31 जुलाई तक रोक रहेगी. अग्रिम आदेश तक अभी सिटी बस नहीं चलेगी.
राज्य सरकार की ओर से जारी नई अनलॉक 2.0 की गाईडलाइन के अनुसार प्रदेश में कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी. बफर जोन में छूट देने के लिए जिला प्रशासन नियम तय करेगा. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों का आवागमन बंद रहेगा.
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नई गाईडलाइन के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं. चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ, आईटी कंपनियों का स्टाफ, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण गतिविधियां जो शिफ्ट में संचालित होती है. चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से व्यक्तियों को अपने गंतव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक, मालवाहक वाहन, निर्माण अन्य सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे वाहनों का आवागमन हो सकेगा.
प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थल पर शराब, पान, गुटका और धूम्रपान करना पहले की तरह वर्जित होगा. सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा जुर्माना. प्रदेश में बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. बाजारों में छोटी दुकानों के अंदर 2, बड़ी दुकानों में 5 ग्राहक एक साथ जा सकेंगे. मास्क पहनने वाले खरीददारों की दुकानदार माल बेच सकेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर पहले की तरह जुर्माना लगेगा.
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प्रदेशभर में विवाह समारोह की सुचना पहले की तरह जिला प्रशासन को देनी होगी. विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी होगी. इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. एक से दूसरे राज्यों में व्यक्ति आने जाने के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे धार्मिक स्थल जहां दिनभर में 50 से कम श्रद्धालु आते है खुल सकेंगे.