मध्यप्रदेश: आज से भोपाल 10 दिन के लिए लॉक’डाउन, इन चीजों पर होगी पाबंदी

कोरोना संकट और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सिंह का बड़ा फैसला, आज रात से लागू होगा लॉकडाउन, 4 अगस्त तक जारी रहेगा लॉकडाउन, राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी

Lockdown In Mp
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PoliTalks.news/MP. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज रात 8 बजे से अगले 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है. इसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बिगड़ते हालातों को देखते हुए जिले में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला शिवराज सिंह सरकार ने लिया है. इस दौरान लोगों के घरों से ​बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. कुछ ऐमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे. गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

आइए, नजर डालते हैं कि भोपाल में लॉकडाउन के दौरान किन चीजों पर प्रतिबंध लगेगा और किन चीजों को पाबंदी से छूट मिलेगी.

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लॉकडाउन में इन पर रहेगा बैन

  • लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी.
  • भोपाल ज़िले के अंदर और बाहर आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • सभी प्राइवेट ऑफिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • परिवहन सेवाएं जैसे निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा का संचालन बंद रहेगा.
  • सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे.
  • सभी सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन, समारोह और अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे.
  • सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • निर्माण गतिविधियां सिर्फ वहीं की जा सकेगी जहां मजदूर साइट पर उपलब्ध रहेगा और उसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होगी.
  • सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.

लॉकडाउन में ये रहेगी छूट

  • आवश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पानी की सप्लाई, मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं खुली रहेंगी.
  • जिला प्रशासन और राजस्व वसूली वाले ऑफिस 30% स्टाफ के साथ खुलेंगे जबकि बाकी सरकारी दफ्तर 10% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.
  • मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन के संचालन का नियम सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा.
  • इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे लेकिन उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा.
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से अपने घर आना-जाना प्रतिबंध से मुक्त रहेगा.
  • उद्योग चालू रहेंगे और यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन उन्हें अपना आईडी कार्ड रखना ज़रूरी होगा.
  • शव यात्रा पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.
  • किराना और खाद्य सामग्री रखने और बेचने की अनुमति रहेगी.
  • सब्ज़ी और फलों की डिलिवरी जिला प्रशासन के निर्देशों और नियमों के अनुसार होगी.
  • पीडीएस दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए टोकन प्रणाली लागू करनी होगी, जिससे भीड़ न हो और एक दिन में सीमित संख्या में ही लोगों को समान दिया जाएगा.
  • पेट्रोल पंप खुलेंगे और एलपीजी गैस सेवा जारी रहेगी.
  • घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता और न्यूज़पेपर हॉकर सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक दूध और न्यूजपेपर बांट सकेंगे.

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मध्यप्रदेश की राजधानी में देखा जाए तो भोपाल कोरोना संक्रमितों की संख्या में दूसरे नंबर पर है. भोपाल में अब तक करीब 5000 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं जिसमें से 1400 के करीब अभी भी एक्टिव हैं जबकि 3300 से अधिक ठीक हो चुके हैं. 148 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो चुके हैं. इंदौर में भी हालात थोड़े खराब हैं जहां कोरोना के चलते 301 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. यहां 1637 एक्टिव मरीज हैं जबकि साढ़े चार हजार ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. करीब साढ़े छह हजार से ज्यादा कुछ मरीजों की संख्या है.

वहीं बात करें प्रदेशभर की जो यहां कुल मरीजों की संख्या 25,474 हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या 7335 है जबकि 17359 रिकवर होने वालों की संख्या है. कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 780 है.

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