वैक्सिनेशन को प्रोत्साहित करती गहलोत सरकार की नई गाइडलाइन कल से होगी लागू, पढ़ें क्या-क्या खुला

गहलोत सरकार ने 60% कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी, धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा लागू

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Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश की गहलोत सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शनिवार को तीसरी नई गाइडलाइन जारी कर दी है. वैक्सिनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 60% कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इस शर्त के पूरा नहीं करने वाले बाजार और फर्म 4 बजे तक ही खुलेंगे. धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. 1 जुलाई से शादी समाराेहों में कुल 40 लोगों की अनुमति होगी. शहर में सिटी और मिनी बसों को संचालन रात आठ बजे तक होगा.

शनिवार आठ बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. सरकार ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, वे अभी बाहर नहीं निकलें. ताकि संक्रमण से उनको बचाया जा सके. हालांकि नई गाइडलाइन 28 जून से लागू होगी. खास बात यह है कि कितने प्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हुआ है, इसकी जानकारी दुकान या फर्म के बाहर डिस्पले करनी होगी. सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टारेन्ट्स, मॉल और कॉमर्शियल संस्थाओं पर यह नियम लागू होगा.

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यह है अनलॉक-3 की नई गाइडलाइन

  • वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून 2021 के बाद आयोजित करने की सलाह दी गई है
  • दिनांक 1 जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह में अधिकतम 40 व्यक्तियों (25 आयोजनकर्ता का परिवार व अतिथि, 10 बैण्ड-बाजे वाले,़ 5 अन्य व्यक्ति) की संख्या के साथ दी गई शर्तो के अनुसार शाम 4 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना संबंधित पोर्टल या 181 पर देनी होगी
  • विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.
  • प्रदेश के ऐसे समस्त कार्यालय, जहां पर कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक और जहां कार्मिकों की संख्या 25 से अधिक है, वहां पर 50 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे. ऐसे कार्यालय, जिनके 60 प्रतिशत कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग गई, वहां 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे.
  • राज्य के समस्त राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा.
  • सभी दुकान, क्लब, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें और कितने प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन हो चुका, इसकी सूची डिस्प्ले करेंगे
  • जिन दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनको शाम 4 से 7 बजे तक अतिरिक्त तीन घंटे खोलने की अनुमति होगी
  • क्लबों में आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमत होगी, इनडोर खेल गतिविधियां उनको अनुमत होगी, जिन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली
  • रेस्टोरेंट में सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ अनुमत होंगे. गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर जिला प्रशासन रेस्टोरेंट सीज कर सकेंगे
  • जिस जिम और रेस्टोरेंट में कम से कम 60 प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका हो, उन जिम और रेस्टोरेंट को अतिरिक्त तीन घंटे (शाम 4 बजे से 7 बजे तक) खोलने की अनुमती होगी.
  • सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक अनुमत होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की खुराक ली जा चुकी है, उन्हें शाम 4 बजे से 7 बजे तक की अनुमति होगी
  • सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यआवश्यक सेवाओं में लगे वाहन एवं सरकारी वाहन के लिए पेट्रोल/डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक आउटलेट खोलने की अनुमती होगी. निजी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल सुबह 5 से शाम 8 बजे तक भरवाया जा सकेगा.
  • राजस्थान में पर्यटन और व्यवसाय की दृष्टि से पर्यटन, फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन कॉन्सेप्ट के आधार पर संचालन निम्न शर्तों के साथ अनुमत किया जा सकेगा.
  • ऐसे रिसोर्ट, जिनका क्षेत्रफल लगभग 10 हजार वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों और अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था है.
  • उक्त गतिविधि के लिए जिला कलक्टर से पूर्व में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा साथ ही संबंधित पोर्टल पर भी सूचना देनी होगी.
  • मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार निर्धारित की जाए
  • आयोजनकर्ता द्वारा समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान एवं अतिथियों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
  • समस्त अतिथियों को रिसोर्ट में एक बार प्रवेश के पश्चात् समारोह खत्म होने तक बाहर घूमना अनुमत नहीं होगा.
  • किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलूस/त्योहारों/मेलों/हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
  • शहर में मिनी बसें सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक संचालित हो सकेंगी
  • सोमवार से शनिवार सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहनों का आवागमन जारी हो सकेगा
  • संपूर्ण प्रदेश में शनिवार शाम 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा. इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन सायं 8 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा.

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