कोरोना के मामले घट रहे लगातार लेकिन गहलोत सरकार रिस्क लेने को नहीं तैयार, 15 तक पाबंदियां बरकरार

गहलोत सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, वहीं कंटेंटमेंट जोन में 15 जनवरी तक लागू रहेगा लॉकडाउन

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Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में भले ही कमी आई हो लेकिन गहलोत सरकार अभी किसी प्रकार की रिस्क लेने को तैयार नहीं है. इसलिए गहलोत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. वहीं कंटेंटमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन लागू रहेगा. गृह विभाग के ग्रुप 9 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पहले की तरह ही आगामी 15 जनवरी तक 7 बजे से बाजार बंद रहेगा. इसके साथ ही राज्य के 13 जिले में रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा.

आपको बता दें, प्रदेश के कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, अलवर सीकर और श्रीगंगानगर जिलों में रात्रि 8:00 से 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा. जिसके तहत बाजार 7:00 बजे बंद करा दिए जाएंगे ताकि लोगों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.

इसी तरह सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क एवं अन्य स्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, तो वहीं सामाजिक राजनीतिक खेलकूद मनोरंजन शैक्षणिक धार्मिक आदि के आयोजन की भी 15 जनवरी तक अनुमति नहीं रहेगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह संबंधी आयोजन हो सकेंगे लेकिन एसडीएम को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी विवाह आयोजन के दौरान 100 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे. नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अंत्येष्टि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.

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गृह विभाग की ओर से 1 से 15 जनवरी के लिए यह नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल कॉलेज शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे हालांकि इस दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. स्कूलों में ऑनलाइन अध्यापन दिल्ली काउंसलिंग तथा संबंधित कार्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 50% शैक्षणिक एवं शैक्षणिक स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकेगा.

केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल शोधार्थी विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है को 15 अक्टूबर से खोल ले जाने की अनुमति जारी की हुई है. केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं का यह समाधान करेंगे कि कोई शोधार्थी विज्ञान तकनीकी कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला प्रयोग इस कार्य की वास्तविक आवश्यकता है.

वहीं अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे राज्य के विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय आदि को केवल शोधार्थी विज्ञान तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्य के संबंधित कार्य करना है को राज्य सरकार के निर्णय अनुसार खोला जा सकेगा.

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