Politalks.news/Rajasthan. बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से प्रदेश में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान संचालित करने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 के अनुमोदन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए. बैठक में चिरंजीवी योजना, इंदिरा गांधी शहरी के्रडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम, राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना एवं कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई.
(राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 का अनुमोदन
सीएम आवास पर हुई इस बैठक में स्कूल शिक्षा के सेवा नियमों में एकरूपता लाने के लिए और इसके सरलीकरण के उद्देश्य से राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है. इस संशोधन से विभाग में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न पदों की आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं में बदलाव हो सकेगा.
राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी
साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के पश्चात भविष्य में अधीनस्थ पुलिस सेवा की सीधी भर्ती के लिए बार-बार आयु में अलग से छूट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी. वहीं बैठक में पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर पदोन्नति में विसंगतियों को दूर करने के लिए राजस्थान पशुपालन सेवा नियम-1963 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. इससे विभाग में सभी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों (संयुक्त निदेशक) के पद प्रत्येक वर्ष पदोन्नति से भरे जा सकेंगे.
पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हटाया
साथ ही मंत्रिमंडल ने राजकीय पाॅलिटेक्निक महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1973 में संशोधन की स्वीकृति दी है. इससे राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेजों में कार्यरत अधीनस्थ सेवाओं के कार्मिकों के लिए साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया जा सकेगा. सीएम आवास पर कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान सेवा नियम-1951 तथा राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट की इस बैठक में राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति-2021 का अनुमोदन किया गया. इससे राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.
डीएमआईसी के लिए एसपीवी के गठन को मंजूरी
बैठक में राज्य में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के गठन, राज्य सहयोग करार, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट तथा मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स आॅफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया गया. इससे राज्य सरकार द्वारा रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में पदाभिहित करते हुए इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा. साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल काॅरिडोर डवलपमेंट काॅर्पोरेशन ट्रस्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त पूंजी वाली कंपनी (एसपीवी) का गठन हो सकेगा.
आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण के लिए अभियान
कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई. दोनों अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होंगे. प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रदेश की कुल 11341 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैम्प का आयोजन कर 19 विभागों के कार्यों का संपादन किया जाएगा. इससे आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण संभव होगा. इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य के कुल 213 नगरीय निकायों में संचालित किया जाएगा. इस अभियान में राज्य के 14 नगर विकास न्यास एवं 3 विकास प्राधिकरण भी शामिल होंगे.
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छठे राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद की बैठक ने छठे राज्य वित्त आयोग के वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन का भी अनुमोदन किया. राज्य सरकार द्वारा इस अंतरिम प्रतिवेदन को कार्यवाही रिपोर्ट के साथ आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा. साथ ही बैठक में शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स एवं सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने किए जाने पर भी चर्चा की गई. इस योजना के तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है.
फ्लेट श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ
बैठक में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू करने पर चर्चा की गई. यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू होना प्रस्तावित है. इसके तहत कृषि उपभोक्ताओं की द्विमासिक बिलिंग होगी तथा उन्हें प्रतिमाह 1 हजार रूपए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. योजना का लाभ फ्लेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को भी देय होगा. मीटर चालू या बंद होने या खराब होने आदि सभी स्थितियों में इसका लाभ मिल सकेगा. यदि किसी माह उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि एक हजार रूपए से कम है तो शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी महीनों में किया जाएगा. योजना के तहत 1450 करोड़ रूपए वार्षिक व्यय होना अनुमानित है.
एक माह में 87 नए अस्पताल चिरंजीवी योजना से जुड़े
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना’ की प्रगति, बेहतर क्रियान्वयन तथा सभी पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई. बैठक में बताया गया कि 1 मई से लागू इस योजना में अब तक करीब 89 करोड़ रूपए के 1 लाख 23 हजार 521 क्लेम के माध्यम से 82 हजार 843 मरीजों को लाभान्वित किया गया है. उपचार के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी लगाए गए हैं. बैठक में कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत 30 दिन में 100 से अधिक अस्पतालों को जोड़ने, निजी अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, रेफरल सेवाओं का प्रावधान करने तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए संभाग स्तर पर मेडिकल आडिटर्स का पैनल बनाने पर भी चर्चा की गई.
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इंदिरा रसोई योजना के विस्तार पर चर्चा
मंत्रिपरिषद ने बैठक में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने की दृष्टि से शुरू की गई ‘इंदिरा रसोई योजना’ को और बेहतर बनाने तथा इसके विस्तार पर चर्चा की गई. तो वहीं आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में राजीव गांधी युवा विकास प्रेरक योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई.
भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 18 अप्रैल 2012 को विधानसभा में पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के संदर्भ में राज्य सरकार की राय मांगी थी. इस पर मंत्रिपरिषद ने विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने हेतु राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया.
मंत्रिपरिषद ने कोविड वैक्सीनेशन की स्थिति, वैक्सीन की उपलब्धता तथा इसकी आपूर्ति को लेकर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई. मंत्रिपरिषद ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की गति धीमी पड़ने से कोविड संक्रमण की रोकथाम पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है. साथ ही तीसरी लहर का खतरा भी बना रहेगा.