Waqf Board News in Hindi – वक्फ बोर्ड कानून से जुड़े संशोधन विधेयक पर सर्वदलीय संसदीय समिति में (rajya sabha waqf bill voting) विस्तृत चर्चा के बाद यह बिल 3 अप्रैल 2025, गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया. इस विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 232 सांसदों (waqf bill passed in rajya sabha in hindi) ने विरोध जताया. इसके बाद इसे राज्यसभा (waqf bill rajya sabha hindi) में भी पेश कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह बिल पहली बार 8 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था.
वक्फ क्या है? (waqf bill kya hai in hindi)
वक्फ की अवधारणा इस्लामी कानूनों एवं परंपराओं में निहित है. वक्फ एक अरबी शब्द है और यह अपने मूल शब्द वफूफा (waqf full form in hindi) से निकाला गया है. वफूफा का अर्थ ठहरना, रुकना, संरक्षित करना होता है. इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों से है, जो जन-कल्याण के लिए दान किया गया हो. इस प्रकार जन कल्याण के लिए जो भी संपत्ति दान कर दिया जाएं इस्लाम में उसी को वक्फ कहा गया है. अब ऐसे में इसमें केवल जमीन ही नहीं खेत, मैदान, गाडी, मोबाइल, कूलर कुछ भी हो सकता है.
वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है. अर्थात इसका एक अर्थ यह भी है कि इसे बेचा, उपहार में नहीं दिया जा सकता और न विरासत में दिया जा सकता. इसलिए, एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ, यानी वक्फ के निर्माता से अलग हो जाती है, यानी दान कर दी जाती है तो फिर वह ईश्वर (मुसलमानो का अल्लाह) के लिए हो जाती है और इस्लामी मान्यता के अनुसार चूंकि ईश्वर हमेशा के लिए रहता है, इसलिए ‘वक्फ संपत्ति’ भी हमेशा के लिए रहती है.
वक्फ का उद्देश्य (waqf board meaning in hindi)
इस्लाम में वक्फ का उद्देश्य गरीबो, शिक्षा और धार्मिक कार्यो के लिए सहयोग के रूप में लाना है, दानकर्ता के साथ ही संस्था के द्वारा इसकी सही से निगरानी करना भी शामिल है ताकि इसका दुरूपयोग न हो. भारत में वक्फ बोर्ड जमीन का सबसे बड़ा माफिया बन गया था
ख़राब शासन व्यवस्था और कमजोर न्याय प्रणाली के कारण भारत में वक्फ बोर्ड शुरू से मनमानी करता आ रहा है. इसके हौसले इसलिए भी अधिक बढ़ते गए क्योकि भारत में वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम तुस्टीकरण के कारण शासन प्रशासन से लेकर न्याय व्यवस्था तक इस मुद्दे पर या तो मौन रहा है या फिर उसे और सहयोग दिया है परिणाम यह हुआ कि आज के समय में भारत में यह भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन होल्डर है. वक्फ के पास कब्ज़ा किया हुआ भारत का करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई 8.7 लाख सम्पत्तियाँ है.
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ( waqf amendment bill means)
3 अप्रैल 2025 को भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने इन्ही कमियों को सुधारने के लिए एक वक्फ संशोधन विधेयक लायी थी. इसी को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कहा गया है. हमेशा की भांति विपक्ष ऐसे मुद्दों पर भी सरकार के विरोध में खड़े हो गए. जबकि यह देशहित से जुड़ा मुद्दा था और इसमें उन्हें वोट बैंक की राजनीति से बचना चाहिए था. विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद यह विधेयक पास हो गया और अब यह बिल का रूप ले लेगा. विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज कर दिए जाने के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी गई. इसे मत विभाजन से पारित किया गया, जिसमें 288 मत पक्ष में तो 232 मत विपक्ष में पड़े है.
वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य (waqf bill in rajya sabha in hindi)
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है. वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नियंत्रण करना है.
वक्फ संशोधन बिल (waqf amendment bill hindi)
इस बिल में वक्फ बोर्ड को वक्फ संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अनिवार्य अंशदान को 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, 1 लाख रुपये से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा. वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को स्वचालित करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल पेश किया जाएगा, जिससे अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी.
यह बिल 2013 से पहले के नियमों को बहाल करता है, जिससे प्रैक्टिसिंग मुस्लिमों को अपनी संपत्ति वक्फ को समर्पित करने की अनुमति मिलती है. यह भी अनिवार्य करता है कि महिलाओं को वक्फ घोषणा से पहले उनकी विरासत मिल जाए, जिसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान हैं. इसके अलावा, बिल में कहा गया है कि कलेक्टर रैंक से ऊपर का एक अधिकारी उन मामलों की जांच करेगा जहां सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है. इसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान भी शामिल है.
मुख्य रूप से वक्फ बिल में जो बदलाव किये गए है, वे ये है-
- अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा.
- कलेक्टर या कलेक्टर रैक के अधिकारी को संपत्ति के सर्वे का अधिकार देना अथवा उसपर नजर रखना
- वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान.
- सेक्शन 40 को समाप्त करना, जो वक्फ बोर्ड को मनमानी तरीके से किसी भी संपत्ति को हड़पने की अनुचित आज्ञा देता था.
इस लेख में हमने आपको वक्फ संशोधन बिल क्या है (Waqf Board Bill In Hindi) के बारे में जानकारी दी है. अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं.
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