आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर जिला कोर्ट ने दी सलमान खान को राहत, सरकार की याचिका हुई खारिज

1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था, इस पर 2003 में सलमान ने कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि लाइसेंस कहीं खो गया है

जोधपुर जिला कोर्ट ने दी सलमान खान को राहत
जोधपुर जिला कोर्ट ने दी सलमान खान को राहत

Politalks.News/Rajasthan. 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर की जिला कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है. इस मामले में राजस्थान सरकार ने गलत हलफनामा पेश करने का आरोप लगाया था. इस पर आज गुरुवार को जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. फैसला सुनने के लिए सलमान कोर्ट में वर्चुअली मौजूद थे. फैसले के बाद सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि यह दूसरी बार है जब मामले से जुड़ी याचिका को खारिज किया गया है. इससे पहले चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भी इसे खारिज कर चुके हैं. सारस्वत ने कहा कि सालों की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार हमें न्याय मिला.

यह था मामला

आपको बता दें, बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे हथियारों का लाइसेंस मांगा था, इस पर 2003 में सलमान ने कोर्ट में एफिडेविट देकर बताया था कि लाइसेंस कहीं खो गया है. इस बारे में उन्होंने 8 अगस्त 2003 को मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी लगाई थी. लेकिन इसके बाद कोर्ट को पता चला कि सलमान खान का आर्म्स लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसे रिन्यू कराने के लिए दिया है, तब पब्लिक प्रॉसिक्यूटर भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि उनके खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का केस दर्ज किया जाए.

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सात साल तक की हो सकती थी सजा

इस मामले की अंतिम बहस के दौरान सलमान के वकील ने दलील दी कि सलमान खान बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए वे भूल गए थे कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के लिए दिया हुआ है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मामले में आरोपी को कोई फायदा नहीं हो और गलती से झूठा एफिडेविट पेश हो जाए तो उसे बरी कर दिया जाना चाहिए. आपको बता दें, अगर सलमान खान इस मामले में दोषी पाए जाते, तो उन पर IPC की धारा 193 के तहत केस दर्ज होता और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती थी.

खैर, आज आए जोधपुर जिला कोर्ट के फैसले के बाद सलमान खान ने राहत की सांस ली है. कोर्ट का फैसला आने के बाद सलमान की बहन अलवीरा जोधपुर पहुंचीं और वहां से सीधे सलमान के वकील हस्तीमल से मिलने पहुंचीं. आपको बता दें, अलवीरा ही हिरण शिकार के कोर्ट मामलों को देख रही हैं.

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