प्रदेश के इन 8 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों में रहेंगे लोग, मास्क नहीं लगाने पर 500₹ जुर्माना

राजस्थान में हुआ कोरोना सबसे बड़ा विस्फोट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, शादी-विवाह समारोह में अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी, वहीं दाह-संस्कार में 20 लोगों के शामिल हो सकेंगे

Jaipur Lockdown
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Politalks.News/Rajasthan/AshokGehlot. राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद की आपात बैठक बुलाई गई. इसके तहत प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है. बता दें, राजस्थान में शनिवार को 3 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. अकेले जयपुर और जोधपुर में ही 995 मामले हैं. इसी के चलते प्रदेश के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है. हालांकि, इससे शादियों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आने वाले लोगों को अलग रखा गया है. स्कूल-कॉलेज में परीक्षा देने वाले भी इससे प्रभावित नहीं होंगे.

गहलोत मंत्रिपरिषद में लिए गए फैसले:-

  • कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 जिलों में रविवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके तहत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है.
  • वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रूपए कर दिया गया है. हालांकि इस दौरान विवाह समारोह में जाने वाले, दवाइयों सहित अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों तथा बस, ट्रेन और हवाई जहाज में सफर करने वालों को आवागमन की छूट होगी.
  • साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक जगह लोग इकट्ठा न हों इसके लिए शादी-विवाह समारोह में अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी. वहीं दाह-संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी.
  • साथ ही क्रिटिकल जिलों के सरकारी दफ्तरों में 85 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा.
  • बस, ट्रेन, प्लेन में सफर सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी.
  • शॉपिंग मॉल, बाजार आदि शाम सात बजे से ही बंद करा दिए जाएंगे.
  • स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला भी टाल दिया गया है.
  • नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ्तर का 25% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेगा, बाकी स्टाफ रोटेशन पर आएगा.
  • इसी तरह बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े कुछ अस्पतालों को जरूरत पड़ने पर कोविड निर्दिष्ट अस्पताल बनाने के लिए अधिग्रहित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई. इसकी विस्तृत प्रक्रिया तय करने व कार्रवाई के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है. मेडिकल कॉलेज थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के मेडिकल छात्रों की कक्षाएं शुरू कर सकेंगे. इन मेडिकल छात्रों को कोविड-19 के लिए ड्यूटी पर भी लगाया जा सकेगा.

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सीएम गहलोत ने कोविड-19 की समीक्षा के लिए अपने आवास पर बुलाई गई आपात बैठक में सीएस निरंजन आर्य, कोर ग्रुप के अफसर और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अफसर शामिल हुए. इसके अलावा कई अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़े.

इसके साथ ही आपको बता दें, राजधानी जयपुर में संक्रमण को देखते हुए धारा-144 लागू कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी किए थे. इसके तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

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