कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस: मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना अब 200 रूपये से बढाकर किया गया 500 रूपये, शादियों और अन्य समारोहों में 100 लोगों की रहेगी अनुमति, 100 लोग हो सकेंगे शादी समारोह में शामिल, लेकिन इसके लिए कलेक्टर की अनुमति होगी जरूरी, शादियों में आने जाने वाले लोगों पर नहीं लागू होगा नाइट कर्फ़्यू, निरंतर उत्पादन वाली फैक्ट्रियों पर भी लागू नहीं होगा नाइट कर्फ़्यू, इसके साथ ही आईटी कंपनियों को भी नाइट कर्फ़्यू से छूट

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