13 अक्टूबर को निकलेगी 141 निकायों की लॉटरी, जयपुर-जोधपुर व कोटा का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में

129 निकाय वे हैं जिनका कार्यकाल इसी वर्ष अगस्त में पूरा हो चुका है और वहां पर सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं, पंचायत चुनाव के चौथे चरण के बाद कभी भी हो सकती है निकाय चुनावों की घोषणा

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Politalks.News/Rajasthan. जयपुर समेत जोधपुर और कोटा की नव सृजित छह नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इधर स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को संबंधित जिला कलक्टर्स को वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकालने के आदेश जारी कर दिये हैं. आगामी 13 अक्टूबर को राज्य के 141 निकायों के लिये लॉटरी निकाली जाएगी. इसमें 129 निकाय वे हैं जिनका कार्यकाल इसी वर्ष अगस्त में पूरा हो चुका है और वहां पर सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं.

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी की ओर से कलेक्टर्स को जारी किए गए आदेशों में साफ किया गया है कि लॉटरी के माध्यम से वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा. उसकी जानकारी उसी दिन दोपहर में 2 बजे तक राज्य निर्वाचन आयोग और स्वायत्त शासन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें. जानकारों की मानें तो इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि यदि जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलती है तो इनमें भी चुनाव कराने होंगे. लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

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दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना संक्रमण के हालातों का हवाला देते हुए जयपुर, कोटा और जोधपुर तीनों जगह के नगर निगम चुनाव टालने की गुहार की है और कहा है कि ऐसे हालातों में नगर निगमों के चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई ही जयपुर, जोधपुर व कोटा की छह नगर निगमों के चुनाव की तारीख का भविष्य तय करेगी. सुप्रीम कोर्ट से यदि राज्य सरकार को जल्द कोई राहत नहीं मिली तो उसे जयपुर, जोधपुर व कोटा की छह नवसृजित नगर निगमों के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश की पालना में 31 अक्टूबर तक ही कराने होंगे.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 18 मार्च को आदेश जारी कर इन जयपुर, जोधपुर व कोटा की छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं अदालत ने 28 अप्रैल को इस अवधि को एक बार फिर 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने गत राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर 22 जुलाई के आदेश से एक बार पुन: चुनाव की तारीख बढ़ाते हुए 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जाने के लिए कहा है.

बता दें, राज्य चुनाव आयोग जल्द ही ग्राम पंचायत चुनावों से फ्री हो रहा है. प्रदेश में चुनाव से वंचित रह रही पंचायतों के चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं. चौथा चरण आगामी 10 अक्टूबर को पूरा जायेगा. उसके बाद आयोग कभी भी निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर सकता है.

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