Karnataka
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार के बागी विधायकों पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर आर. रमेश कुमार को नियमानुसार विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को खुली छूट दी है कि वह नियमों के हिसाब से फैसला इस्तीफों या फिर विधायकों की अयोग्यता पर पर फैसला ले सकते हैं. सर्वोच्य न्यायालय ने विधायकों को सत्र में शामिल न होने का विकल्प देते हुए कहा है कि बागी विधायकों पर विधानसभा में जाने को लेकर कोई दबाव नहीं है.

चूंकि विधायकों पर फैसला आ चुका है, इस लिहाज से कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होकर रहेगा. इस्तीफा देने वाले सभी 16 विधायकों को विधानसभा में उपस्थित होना है या फिर नहीं होना, ये फैसला उनपर ही निर्भर है. अगर किसी भी वजह से उक्त 16 विधायक सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो कर्नाटक की गठबंधन सरकार का अल्पमत में आना तय है. ऐसे में बीजेपी के 105 मौजूदा विधायक और दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बीजेपी आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी.

फैसले के तुरंत बाद कर्नाटक के बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके पास नंबर हैं और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी इस्तीफा देंगे.

बता दें, 6 जुलाई को कांग्रेस के 13 और जेडीएस के 3 विधायकों ने ​विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा पेश किया था. उसके बाद उक्त सभी विधायक मुंबई के ​एक होटल में जाकर बैठ गए. स्पीकर आर. रमेश कुमार के इस्तीफा स्वीकार करने में देरी के चलते 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अर्जी लगाई और स्पीकर पर त्यागपत्र स्वीकार न करने का आरोप लगाया था. इसी बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 18 जुलाई को विश्वासमत पेश करने को कहा है.

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