Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश के सभी 33 जिलों में 25 सरपंच, 39 उपसरपंच और 1226 ग्राम पंचों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है. निर्वाचन आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में 15 जून, 2021 तक खाली हुए पदों पर ग्राम पंचायतों में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंचों के पदों पर उप चुनाव कराने का फैसला लिया है.
घोषित कार्यक्रम के अनुसार सभी जिलों के उपचुनाव के लिए 20 सितंबर को लोक सूचना जारी हो जाएगी. 22 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत मुख्यालय पर नामांकन पेश किए जा सकेंगे. 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा.
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सचिव चित्रा गुप्ता ने बताया कि 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा. मतदान खत्म होने के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालयों पर वोटों की काउंटिंग करवाई जाएगी. वहीं उपसरपंच का चुनाव 29 सितंबर को करवाया जाएगा. गुप्ता ने आगे बताया कि सरपंच पद के उप चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से और वार्ड पंचों के चुनाव बैलेट पेपर और मतपेटी से कराए जाएंगे.
आपको बता दें, चूंकि, उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, ऐसे में घोषणा के साथ ही आचार संहिता के नियम संबंधित वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तक लागू हो जायेंगे, जो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक लागू रहेंगे. संबंधित वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता की अवधि में नए विकास के काम नहीं हो पाएंगे.