प्रदेश की राजनीति से जुडी बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की बैठक की बैठक हुई खत्म, बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, वही सरकार द्वारा आयोजित 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर इस बैठक में हुई चर्चा, इसके साथ ही 9 और 17 नवंबर को PM मोदी के दौरे को लेकर भी हुई चर्चा, बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने की प्रेस वार्ता, कहा- कैबिनेट ने आज लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसलें, राजस्थान के आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाली 9 नीतियां की मंजूर, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति मंजूर, एक जिला एक उत्पाद नीति मंजूर, पर्यटन नीति को भी दी मंजूरी, खनिज नीति 2024 को कैबिनेट ने दी मंजूरी, राजस्थान एम-सेंड पॉलिसी को भी दी कैबिनेट ने मंजूरी, बाहरी के विकल्प के रूप में काम ली जा सकेगी एम-सेंड, मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया- खनिज उद्योग में रोजगार अभी 35 लाख के करीब है, 2047 तक इस क्षेत्र में रोजगार एक करोड़ तक लाने की योजना है, राजस्थान में नए कानून लाएगी सरकार, टेनेंसी एक्ट की धाराओं के कारण आरक्षित वर्ग की जमीन ट्रांसफर नहीं हो पाती थी, अब संबंधित तहसीलदार के पास जाकर जमीन कन्वर्ट की जा सकती है, पार्टनरशिप में भी उद्योग इस जमीन पर लगाया सकेगा, सरकार का फोकस यही है कि जमीन हमारे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति के पास ही रहे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर वायर फेंसिंग के समानांतर सड़क बनेगी, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कैबिनेट ने मंजूर किया बिल, संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है, आज इस पर चलते हुए सरकार ने बिल को मंजूरी दी है, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना गौर कानूनी होगा, पहली बार ऐसा मामला आने पर एक से पांच साल की है सज़ा, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कैबिनेट ने मंजूर किया बिल, संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है, आज इस पर चलते हुए सरकार ने बिल को मंजूरी दी है, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना गौर कानूनी होगा, पहली बार ऐसा मामला आने पर एक से पांच साल की सज़ा, बार- बार धर्म परिवर्तन का मामला आया तो तीन से दस साल की सज़ा, सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी को 3 से 10 साल की सज़ा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसके भी प्रावधान होंगे, इसके लिए 7 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी