Floor Test in Maharashtra
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लोकसभा चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप में कई बार राजनेता सीमाएं लांघकर ऐसे बयान दे देते हैं जिनके बाद उनकी परेशानी बढ़ जाती है. हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर माफी मांगनी पड़ी है लेकिन गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक के आरोप में एक याचिककर्ता ने कहा था कि उनके पास दोहरी नागरिकता है और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिकाकर्ता की इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए याचिका रद्द कर दी है.

याचिका पर सुनवाई करने दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उनके काम के बारे में पूछा. जिसपर याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वे एक समाजसेवी हैं और राजनीति भी करते हैं. इसके अलावा यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता छिपाई है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि ये आपको कैसे पता है तब याचिकाकर्ता ने एक ब्रिटिश कंपनी की कंपनी के दस्तावेजों का हवाला दिया. साथ ही कहा कि राहुल गांधी अभी सांसद है और पीएम बनना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कौन पीएम नहीं बनना चाहता, क्या आप ऐसा मौका ठुकरा सकते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर आपका ये दावा सही नहीं है, लिहाजा याचिका रद्द की जाती है.

गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता छिपाने का आरोप लगा चुकी है. जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यण स्वामी ने गृह मंत्रालय में शिकायत दी थी कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं. इस पर मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी को शिकायत के बारे में जानकारी देते हुए उनका पक्ष रखने को कहा गया. राहुल गांधी की ओर से इसके जवाब में बताया गया कि वे जन्मजात भारतीय हैं और यह बात पूरी दुनिया जानती है. मामले के सुर्खियों में आने पर कांग्रेस महासचिव व राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने इस विवाद को बकवास करार दिया और कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है.

 

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