EC की नियुक्ति पर मचा घमासान
EC की नियुक्ति पर मचा घमासान

Breaking News: नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर उठने लगे सवाल- आखिर 24 घंटे में कैसे हुई नियुक्ति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता लाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, गुरूवार को केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट की ओरिजिनल फाइल सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, फ़ाइल देख सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पुछा सवाल- ’15 मई से पद खाली था, ऐसे में अचानक 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजे जाने से लेकर उसे मंजूरी देने की सारी प्रक्रिया कर दी गई पूरी, 15 मई से 18 नवंबर के बीच ऐसा क्या हुआ जो इतनी जल्दी फैसला ले लिया? कानून मंत्री ने 4 नाम भेजे… सवाल यह भी है कि यही 4 नाम क्यों भेजे गए और फिर उसमें से सबसे जूनियर अधिकारी को कैसे चुना गया, हमारा सवाल CEC की योग्यता पर नहीं है, हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर उठा रहे हैं सवाल’, वहीं सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी को लेकर अटॉर्नी जनरल ने कहा- ‘प्रक्रिया में नहीं हुआ कुछ गलत, पहले भी 12 से 24 घंटे में हुई है नियुक्ति’, इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार को लगाई थी फटकार, कोर्ट ने कहा- ‘1990 से 1996 के बीच CEC रहे टीएन शेषन के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का नहीं मिला मौका, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को CEC बनाए जाने वाले व्यक्ति के जन्म की तारीख पता होती है?

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