सुप्रीम कोर्ट ने लगाई डीलर एसोसिएशन को फटकार, कहा- कोर्ट के साथ नहीं खेल सकते गेम

बीएस-4 वाहनों की बिक्री से जुड़ा मामला, तय अनुमति से अधिक वाहन बेचने पर अदालत ने जाहिर की नाराजगी, डीलर एसोसिएशन से मांगा हलफनामा

Supreme court of india
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पॉलिटॉक्स न्यूज. सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 (BS-4) वाहनों की बिक्री से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) को कड़ी फटकार लगाई है. वाहनों की ब्रिकी से जुड़ा हलफनामा पेश न करने पर कोर्ट ने ये फटकार लगाई. दरअसल, बीएस-4 वाहन बेचने की डेडलाइन 31 मार्च रखी गई थी, लेकिन बाद में FADA की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दे दी थी. इस दौरान डीलर्स ने तय अनुमति से अधिक वाहन बेचे, जिनका हलफनामा पेश नहीं किया. इसी पर सवोच्य न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप इस तरह से कोर्ट के साथ गेम नहीं खेल सकते. साथ ही शुक्रवार तक डीलर एसोसिएशन से हलफनामा पेश करने को कहा है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1.05 लाख बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब लगता है कि 2.55 लाख वाहन बेचे गए हैं. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए FADA से कहा है कि शुक्रवार तक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स जमा कराएं. इसके साथ ही कोर्ट ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय व अन्यों को भी 27 मार्च के आदेश के बाद बेचे गए और पंजीकृत बीएस-4 वाहनों का विवरण देने के लिए कहा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने एसोसिएशन के वकील से हलफनामा के बारे में पूछा. जस्टिस मिश्रा ने एसोसिएशन के वकील से पूछा कि आपने मई में दूसरा हलफनामा क्यों नहीं दायर किया, अब जून आ गया है.

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी. लेकिन डीलरों के पास बड़ी संख्या में बीएस-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर का मौजूद था. लिहाजा FADA ने सुप्रीम कोर्ट से बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी.

FADA की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दस दिन की मोहलत के साथ सिर्फ 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को बेचने की परमिशन दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लगता है ज्यादा वाहन बेच लिए गए हैं. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और शुक्रवार तक डीलर एसोसिएशन से हलफनामा पेश करने के लिए कहा है.

बता दें, 2018 में ही बीएस-4 इंजन के वाहनों को 31 मार्च, 2020 तक बेचने की अनुमति दी गई थी. उसके बाद बीएस-6 लाने के निर्देश थे लेकिन लॉकडाउन लग जाने की वजह से शोरूम बंद हो गए और वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन रूक गए. ऐसे में FADA की याचिका पर अगले 10 दिन यानि 10 अप्रैल तक 10 फीसदी बीएस-4 वाहन बेचने की अनुमति दी गई थी.

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