जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बरकार रहेगा फैसला, CJI चंद्रचूड़ ने पांच जजों की बेंच का फैसला पढ़ते हुआ कहा – आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे केवल निश्चित समय के लिए लाया गया था, केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, सीजेआई ने कहा- अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है, अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है, राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर है वैध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से है वैध, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था, बता दें 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, केंद्र के इन्हीं फैसले को चुनौती दी गई है