जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बरकार रहेगा फैसला, CJI चंद्रचूड़ ने पांच जजों की बेंच का फैसला पढ़ते हुआ कहा– आर्टिकल 370 अस्थायी था, इसे केवल निश्चित समय के लिए लाया गया था, केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, वही इसे लेकर अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी(DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने दिया बयान, कहा- एक उम्मीद थी क्योंकि कई चीज़ों में हमने कहा था कि जो कोर्ट कहेगा वह आखिरी फैसला होगा… मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि इसे खत्म करना ग़लत था, इसे करते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया, हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से हम, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है