पॉलिटॉक्स न्यूज. कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गहलोत सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को फीस वसूल न करने का आदेश जारी किया है. पंजाब सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस नहीं वसूल कर सकेगा. सरकार ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल शिक्षकों और अपने स्टॉफ को वेतन देंगे. इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी गुरुवार को स्कूलों को अगले तीन महीने तक फीस न लेने को कहा है.
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इस संबंध में पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल शिक्षकों और अपने स्टॉफ को वेतन देंगे. कोई भी स्कूल किताब, ड्रेस और परिवहन शुल्क के लिए माता-पिता को बाध्य नहीं कर सकता है. कोई भी स्कूल लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं के बहाने छात्रों से फीस की मांग नहीं कर सकता है. मंत्री सिंगला ने आगे कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने पर 48 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वे प्राइवेट स्कूलों पर नजर रखें और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ फौरन एक्शन लें.
इसके साथ ही पंजाब सरकार ने सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. ओडिशा और पंजाब से पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मास्क लगाने को अनिवार्य किया जा चुका है. ओडिशा सरकार ने तो बिना मास्क घर से निकलने वालों पर जुर्माना लगाने की आदेश भी दिया है. अगर ओडिशा में कोई मास्क लगाए बिना घर से बाहर निकलता है तो उस पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं राजस्थान में भी शहरी क्षेत्रों और मंडियों में मास्क लगाने को कहा गया है. हालांकि पंजाब में जुर्माना नहीं लगाया गया है.
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इससे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने स्कूलों को लेकर गुरुवार को अहम फैसला लिया था. राज्य की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों को अगले तीन महीने की अग्रिम फीस नहीं लेने का निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस संकट से होने वाली परेशानी को देखते हुए छात्रों से तीन महीने का अग्रिम शुल्क न लिया जाए. साथ ही 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को छोडकर अन्य सभी स्कूली छात्रों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने के निर्देश दिए है. साथ ही फीस के अभाव में किसी भी छात्र का नाम नहीं काटे जाने के आदेश दिए हैं.