निंबाराम की याचिका पर हाइकोर्ट ने 27 सितंबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के एसीबी को दिए आदेश: बहुचर्चित बीवीजी कंपनी से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में कल हुई राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम की ओर से दायर याचिका पर की गई यह सुनवाई, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एसीबी को दिए आदेश, इस मामले में दर्ज एफआईआर में अब तक किए गए अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट 27 सितंबर को पेश करने के दिए आदेश, क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम में इस याचिका में स्वयं के खिलाफ दर्ज एफआईआर और एसीबी की कार्रवाई को रद्द करने की लगाई है गुहार, याचिका में निंबाराम के अधिवक्ता ने कहा- प्रकरण में बकाया भुगतान को लेकर जो वीडियो आया है सामने, उसमें भी रिश्वत को लेकर उनकी ओर से नहीं है कोई बातचीत, याचिकाकर्ता का नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते किया है शामिल, एसीबी ने सत्ता के दबाव में आकर एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम किया है शामिल, इसलिए एफआईआर से हटाया जाए याचिकाकर्ता का नाम और उनके खिलाफ एसीबी की ओर से की जा रही जांच को रोका जाए, इस पर न्यायधीश सतीश कुमार शर्मा ने एसीबी को दिए आदेश, इस मामले में दर्ज की FIR में अब तक की गई इन्वेस्टिगेशन की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश