सीबीआई (CBI) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (OM Birla) से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के तीन सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है. ये हैं सौगत राय (Saugata Roy), काकोली घोष दस्तीदार (Kakoli Ghosh Dastidar) और प्रसून बनर्जी (Prasoon Banerjee). इनके साथ ही एक पूर्व सांसद के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा. इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई नारद स्टिंग ऑपरेशन (Narada Sting Operation) मामले में जांच कर रही है. सीबीई के सूत्रों ने बताया कि तीन मौजूदा सांसदों और एक पूर्व सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है. लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी मिलने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी.

नारद स्टिंग मामला 2014 का है, जिसमें कुछ नेताओं को पैसे लेते हुए दिखाया गया था और इसे एक वेबपोर्टल नारदन्यूज डॉट कॉम पर 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किया गया था. सीबीआई ने अप्रैल 2017 में मुकदमा दर्ज किया था. इनमें पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सहित तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

सीबीआई की FIR में पूर्व राज्यसभा सांसद मुकुल रॉय, लोकसभा सांसद सौगत राय, अपरूपा पोद्दार, प्रसून बनर्जी और काकोली घोष दस्तीदार, पूर्व लोकसभा सांसद सुल्तान अहमद, पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम, सुवेन्दु अधिकारी, सुब्रत मुखर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा, कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी, विधायक इकबाल अहमद और आईपीएस अधिकारी सैयाद मुस्तफा हुसैन मिर्जा के नाम शामिल हैं. इनमें मुकुल रॉय पिछले साल ही भाजपा में शामिल हो गए थे. शोभन चटर्जी हाल ही भाजपा में शामिल हुए हैं.

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CBI मुकुल रॉय (Mukul Roy) और तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) के राज्यसभा सांसद केडी सिंह से पूछताछ कर चुकी है. इस स्टिंग में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ सरकारी अधिकारी एक कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में खुद को पेश कर रहे पत्रकार से कथित रूप से पैसे लेते हुए दिखाए गए हैं. पूर्व राज्यसभा सांसद और मौजूदा राज्यसभा सांसद से सीबीआई मुख्यालय में बुधवार को पूछताछ की गई थी. उनसे पूछताछ के लिए कोलकाता से विशेष टीम आई थी. सुब्रत रॉय भाजपा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकट सहयोगी थे. सीबीआई के मुताबिक इन नेताओं से नारद स्टिंग मामले में पूछताछ की गई, जबकि राय ने बताया कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सारदा चिटफंड मामले में गवाह के दौर पर पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था. उन्होंने कहा कि नारद मामले में उनसे कोई सवाल नहीं किया गया.

सूत्रों ने बताया कि मामले के 10 आरोपियों, काकोली घोष दस्तीदार, अपरूपा पोद्दार, सुवेन्दु अधिकारी, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, सुल्कान अहमद के भाई इकबाल अहमद और शोभन चटर्जी को समन भेजकर सीबीई के कोलकाता स्थित दफ्तर में तलब किया गया है. इन लोगों की आवाज के नमूने भी लिए जाएंगे. अपरूपा पोद्दार ने अपने वकीलों से बात करने के बाद सीबीआई के सामने पेश होने की बात कही है. इस मामले में अगर आरोपी दोषी पाए गए तो उन्हें पांच साल तक की सजा हो सकती है.

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