शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, हालांकि, उद्धव गुट और शिंदे के खेमे को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभी स्थित में हम ऑर्डर पर नहीं लगा सकते हैं रोक, शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने किया है खुद को साबित, उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल तो शिंदे गुट की तरफ से एन के कॉल वकील रख रहे थे अपनी दलील, सिब्बल ने अदालत से यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी, हालांकि कोर्ट ने नही किया ऐसा कोई ऑर्डर पास, शिंदे गुट ने उद्धव की याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी कैविएट, जिसमें मांग की गई थी कि कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले जरूर सुने उनका पक्ष