पूरे एक महीने बाद केंद्र सरकार ने दी सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, सोशल डिस्टेन्सिंग जरूरी

सभी जरूरी गैर-जरूरी दुकानों के खुलने से लघु एवं सुक्ष्म कारोबार के पटरी पर आने की उम्मीद, दुकान खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने रखी हैं कुछ शर्तें, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानें फिलहाल रहेंगी बंद

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पॉलिटॉक्स न्यूज. कोरोना संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को आज एक महीना पूरा हो गया है. इसी के साथ केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सशर्त सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं. इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है. गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शुरू हो रहा है.

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे और लॉकडाउन की शर्तों का पालना के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग यानि शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लाखों लघु और सुक्ष्म व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे पहले तक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी जिसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं. एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है. अब सभी जरूरी और गैर-जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से कारोबार एक बार फिर पटरी पर आने की उम्मीद जताई जा रही है.

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गृह मंत्रालय ने देर रात आदेश जारी करते हुए कहा कि शहरी इलाकों में शॉप्स एंड एस्टाब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानें खोली जा सकेंगे जिनमें गली महोल्लों की दुकानों के अलावा आवासीय परिसरों में बनी दुकानें भी शामिल हैं. नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी. इनके साथ ही ग्रामीण इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसरों में बनी दुकानों सहित सभी रजिस्टर्ड दुकानें खोली जा सकेंगे. इन छूटों के अलावा लॉकडाउन की बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी.

इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी. साथ ही बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया था. शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्ररी और आटा/दाल मिलों को भी लॉकडाउन के दौरान सशर्त काम करने की अनुमति दे दी थी.

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गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं. शर्तों के मुताबिक..

1. सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.

2. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा.

3. स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

4. दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा.

बता करें देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े की तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 24532 हो गई है जबकि 780 मरीज कोरोना की जंग हार गए. बीते 36 घंटों में 60 से अधिक मौत हो चुकी है और 1700 से ज्यादा संक्रमण मामले सामने आए हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या 18 हजार से अधिक बताई जा रही है जबकि साढ़े पांच हजार मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. सबसे अधिक कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में हैं जहां मरीजों की संख्या 7 हजार के करीब है, वहीं गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश कोरोना फ्री राज्य हैं. चारों राज्यों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं हैं और जो थे वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं.

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