यूपी पुलिस के कर्मचारियों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा, योगी सरकार ने सुनाया फरमान

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. अब यूपी पुलिस और विभाग से जुड़े हर कर्मचारियों को सालाना अपनी संपत्ति का ब्योरा ​सरकार को देना होगा. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये नया फरमान जारी किया है. अब पुलिसकर्मियों को हर साल हर कैलेंडर वर्ष के शुरुआत में 15 जनवरी तक अपने द्वारा बेची और खरीदी गई चल-अचल संपत्ति की पूरी एवं स्पष्ट जानकारी देनी होगी. कर्मचारियों को प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रस्ताव भेजा है. इसके तहत आईपीएस, पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड पुलिसकर्मी घेरे में आएंगे. अब तक सिर्फ आईपीएस अधिकारी ही हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देते थे. वहीं पीपीएस और अराजपत्रित अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी हर पांच साल में देनी होती थी. लेकिन अब पुलिसकर्मियों को स्वयं, पत्नी अथवा किसी भी आश्रित सदस्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी होगा.

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शासनादेश में कहा गया है कि हर 5 साल की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से ऐसी सभी अचल संपत्ति की घोषणा करेंगे जिनके वे मालिक हैं. जो संपत्ति खुद अर्जित की गई हो, जिसे दान में पाया गया हो या जिसे पट्टा या रेहन पर रखा हो, उसकी भी जानकारी देनी होगी. सरकार के इस कदम के बाद पुलिस महकमे में भष्ट्राचार पर भी अंकुश लगेगा.

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