हम राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से नहीं रोक सकते, क्या मुफ्त बिजली पानी फ्रीबीज हैं?- सुप्रीम कोर्ट: देश में चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया बड़ा फैसला, सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान की अहम टिपण्णी, सीजेआई ने कहा- हम राजनीतिक दलों को नहीं रोक सकते वादे करने से लेकिन सवाल ये है कि सही वादे क्या हैं और किन्हें फ्रीबीज के तौर पर माना जाए सही, क्या हम मुफ्त शिक्षा और कुछ यूनिट मुफ्त बिजली को देख सकते हैं फ्रीबीज के तौर पर? इस पर चर्चा होनी है जरूरी, ऐसे वादे ही किसी पार्टी की जीत या सत्ता में आना नहीं करते हैं तय, ये सवाल है कि पानी और बिजली लोगों को देना फ्रीबीज है या नहीं, बता दें इस पुरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से SC में मुफ्त की योजनाओं पर लगाम लगाने की याचिका हुई थी दायर

मुफ्त योजनाओं को लेकर SC का बड़ा बयान
मुफ्त योजनाओं को लेकर SC का बड़ा बयान

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