INX केस में गिरफ्तारी के दो महीने बाद चिदंबरम को मिली बेल लेकिन जारी रहेगी जेल

CBI केस में Chidambaram को एक लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत लेकिन जमानत मिलने के बाद भी चिदंबरम को फिलहाल रहना होगा जेल में

P.Chidambaram
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आईएनएक्स मीडिया केस में देश के पूर्व गृहमंत्री पी.चिदंबरम (P.Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) केस में चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. जमानत मिलने के बाद भी चिदंबरम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि चिदंबरम 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में हैं. उन्हें दिवाली के कुछ दिनों बाद तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ सकता है क्योंकि ईडी अगले सात दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली है.

इससे पहले 5 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने पी.चिदंबरम (P.Chidambaram) को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. 15 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी को जेल में पूछताछ करने की इजाजत दे दी. इस बात की इजाजत भी ईडी को मिली है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईडी उन्हें हिरासत में भी ले सकती है.

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अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्तमंत्री पी.चिदंबरम (P.Chidambaram) INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता में संलिप्तता को लेकर चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं.

अदालत ने आरोप पत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. उनकी पेशी की तिथि का बाद में ऐलान किया जाएगा. सीबीआई ने पी.चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और LSCL कंपनियों के नाम भी अपने आरोप पत्र में शामिल किए हैं. मामले में 24 अक्टूबर को पी.चिदंबरम (P.Chidambaram) को कोर्ट में पेश होना होगा.

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