RAS मामले में बढ़ी डोटासरा परिवार की मुश्किलें, कोर्ट ने पुलिस से 31 जुलाई तक मामला दर्ज नहीं करने के मामले में मांगी रिपोर्ट: RAS इंटरव्यू मामले में घिरते जा रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, अजमेर कोर्ट ने इस्तागासा किया मंजूर, गोविंद सिंह डोटासरा, उनके समधी रमेश चंद पूनिया, पूनिया की पुत्री प्रभा और पुत्र गौरव के खिलाफ अजमेर की अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-3 में दायर इस्तगासे में बुधवार को हुई सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस को प्रकरण दर्ज नहीं करने के मामले में जांच रिपोर्ट 31 जुलाई तक देने के दिए आदेश, RAS-2018 के इंटरव्यू में राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्यमंत्री और पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ पद के दुरुपयोग करते हुए अपने रिश्तेदारों को साक्षात्कार में चयन करवाने का है आरोप, अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत ने 23 जुलाई को डोटासरा सहित अन्य के खिलाफ दायर किया था इस्तगासा, शेखावत का आरोप था कि साक्षात्कार में मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आरपीएससी पर दबाव बनाते हुए अपने रिश्तेदारों को साक्षात्कार में करवाया है सिलेक्शन है करवाया, दूसरा आरोप यह है कि डोटासरा के समधी रमेश चंद पूनियां हैं चूरू में जिला शिक्षा अधिकारी, बावजूद इसके, उनके पुत्र एवं पुत्री का ओबीसी प्रमाण पत्र बन जाना और उसका लाभ आरएएस 2018 भर्ती में लेना, जबकि रमेश चंद पूनिया है क्रीमीलेयर, शेखावत ने बताया-‘कोर्ट ने इस्तगासा प्रारंभिक तौर पर कर लिया है मंजूर, साथ ही पुलिस को प्रकरण दर्ज नहीं करने के मामले में जांच रिपोर्ट 31 जुलाई को सौंपने के दिए आदेश’

RAS मामले में बढ़ी डोटासरा परिवार की मुश्किलें(फाइल फोटो)
RAS मामले में बढ़ी डोटासरा परिवार की मुश्किलें(फाइल फोटो)

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