महाराष्ट्र के निलंबित BJP विधायकों को ‘सुप्रीम’ राहत, निलंबन रद्द, स्पीकर का फैसला असंवैधानिक करार: जुलाई 2021 में निलंबित हुए महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर द्वारा एक साल के लिए निलंबित किए जाने के फैसले को करार दिया असंवैधानिक, कोर्ट ने सभी विधायकों का निलंबन भी किया रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ की तल्ख टिप्पणी, अदालत ने कहा- ‘ये फैसला लोकतंत्र के लिए खतरा ही नहीं, बल्कि तर्कहीन भी’, इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने महाराष्ट्र शासन के वकील अर्यमा सुंदरम से सत्र की अवधि के बाद भी साल भर तक निलंबन के आधार को लेकर पूछे कई सीधे और तीखे सवाल, भाजपा के 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीज महाजन, हरीश पिंपले, अतुल भातरखलकर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया और नारायण कुचे को किया गया था निलंबित, भाजपा विधायकों पर आरोप था कि इन्होने स्पीकर के ऑफिस में घुस उनसे की थी गालीगलौज