5 महीने से लंबित आजम खान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहबाद हाई कोर्ट को फटकार: समाजवादी पार्टी नेता एवं उत्तरप्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक आजम खान की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर, करीब 90 आपराधिक मामलों में से 86 मामलों में जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद आजम खान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगाई फटकार, 5 महीने से आजम खान की जमानत के आदेश लंबित होने को SC ने बताया न्यायिक प्रक्रिया का मजाक, SC में आजम खान की तरफ से दायर की गई उनकी याचिका में बताया गया कि 86 मामलों में उन्हें मिल गई है जमानत, लेकिन हाई कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर से एक मामले में जमानत पर आदेश रखा हुआ है सुरक्षित, कई बार आवेदन देने के बावजूद नहीं दिया गया आदेश, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘जमानत मिलने के बाद आदेश सुरक्षित रखने का क्या मतलब है? 137 दिन से नहीं आया आदेश, यह है न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक, हम हाई कोर्ट के आदेश का कर रहे हैं इंतजार, अगर ज़रूरी लगा तो अगली सुनवाई में हम आदेश करेंगे पारित’

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहबाद हाई कोर्ट को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहबाद हाई कोर्ट को फटकार
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