कर्नाटक के सभी अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिर आजमा सकेंगे किस्मत

जेडीएस-कांग्रेस की मिली जुली सरकार की खींचतान के चलते 17 विधायकों ने दे दिया था इस्तीफा, अल्पमत के चलते गिर गयी थी कुमार स्वामी की सरकार, ​स्पीकर ने कर दिया था सभी विधायकों को अयोग्य घोषित

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पॉलिटॉक्स ब्यूरो. कर्नाटक (Karnataka) के जेडीएस और कांग्रेस के सभी बागी विधायक जिन्हें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आर.रमेश कुमार (R.Ramesh Kumar) द्वारा अयोग्य ठहरा दिया गया था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उप चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया. लेकिन अपने फैसले में ये भी कहा कि स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता. ऐसे में ये सभी विधायक आगामी कर्नाटक विधानसभा उप चुनाव (Karnataka By Election) में अपनी किस्मत आजमा सकेंगे. कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है.

गौरतलब है कि कर्नाटक (Karnataka) में सरकार की खींचतान के बीच कांग्रेस के 14 और जेडीएस के 3 विधायकों सहित कुल 17 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से एक साथ इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद एसडी कुमार स्वामी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गयी और गिर गयी. उसके बाद विधानसभा स्पीकर (Karnataka) ने उक्त 17 विधायकों को अयोग्य करार दिया. स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ सभी विधायक हाईकोर्ट पहुंचे थे. इसके बाद येदियुरप्पा ने कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनायी.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विधानसभा स्पीकर ये तय नहीं कर सकता है कि विधायक कब तक चुनाव नहीं लड़ सकता है. SC ने विधानसभा स्पीकर पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि स्पीकर एक अथॉरिटी जैसे काम करता है, ऐसे में उसके पास कुछ ही ताकत होती है.

विधायकों के आज सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों से नैतिकता की उम्मीद होती है. हम हालात को देखकर केस की सुनवाई करते हैं.

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