यूपी सीएम के नाम के आगे से योगी शब्द को हटाने वाली याचिका खारिज कर याची पर लगाया 1 लाख का जुर्माना: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने नाम के साथ योगी शब्द का प्रयोग करने से रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज, यही नहीं कोर्ट ने याची पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, याचिका में कहा गया था- योगी आदित्यनाथ को अपने आधिकारिक नाम से ही लड़ना चाहिए चुनाव और उसी नाम से लेनी चाहिए शपथ भी, याचिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने 2004, 2009, 2014 के चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली, फिर उसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे जोड़ दिया योगी, आदित्यनाथ योगी शब्द का इस्तेमाल उसी तरह से कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर टाइटल का किया जाता है उपयोग, इसलिए उन्हें रोका जाए अपने नाम के आगे योगी शब्द का प्रयोग करने से, इस पर कोर्ट ने याचिका को न्यायालय का समय बर्बाद करने वाली बताते हुए याची पर लगाया एक लाख रुपये हर्जाना और याचिका को किया खारिज

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