बागी शिंदे गुट को मिली ‘सुप्रीम’ राहत, अयोग्य ठहराने पर 11 जुलाई तक रोक, उद्धव सरकार को मिला नोटिस: महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक लगाई रोक, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट की अर्जी पर सभी पक्षों को भेजा नोटिस भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से पांच दिन और शिंदे गुट से मांगा है तीन दिन में जवाब, वहीं विधायकों की सुरक्षा को लेकर बोला SC- ‘राज्य सरकार बनाए रखे उचित कानून व्यवस्था और सभी 39 विधायकों के जीवन रक्षा के लिए उठाए पर्याप्त कदम’, वहीं इस पुरे मामले में डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाये सवाल, डिप्टी स्पीकर को आज शाम तक देना है जवाब, SC ने कहा- ‘शिंदे गुट ने मेल के जरिये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भेजा था अविश्वास प्रस्ताव,’ इसपर डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा- ‘नोटिस आया था लेकिन ई-मेल नहीं था वैरिफाइड, इसलिए उसे कर दिया गया था खारिज,’ तो बोला सुप्रीम कोर्ट- ‘डिप्टी स्पीकर अपने ही मामले में खुद जज कैसे बन गए, अपने खिलाफ आए नोटिस को डिप्टी स्पीकर ने कैसे कर लिया ख़ारिज?

बागी विधायकों को मिली SC से राहत
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