राजस्थान: लॉकडाउन 4.0 राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन जारी, एसीएस होम राजीव स्वरूप दे रहे गाइडलाइन की जानकारी, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति, शॉपिंग मॉल, स्कूल, स्पॉर्ट्स, पार्टी, धार्मिक स्थल रहेंगे बंद, पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक, प्रदेश में शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी जारी