लॉकडाउन 4.0 के लिए राजस्थान सरकार की गाइडलाइन पार्ट-2: लॉक डाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक, मास्क पहनकर ही खरीददारी कर पाएंगे लोग, शादी समारोह से पहले एसडीएम से लेनी होगी इजाजत, 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर रहेगी रोक, ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू, ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी

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