दिल्ली में अब ‘एलजी’ की सरकार, मोदी सरकार ने जारी किया नए कानून का नोटिफिकेशन- दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट की अधिसूचना जारी, केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की बढ़ा दी है ताकत, अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार बगैर एलजी के मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठा पाएगी, इस कानून में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को दी गई है प्रधानता, लोकसभा में इस विधेयक को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को किया गया था पारित, बढ़ सकती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी, राज्यसभा में बिल पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को दिल्ली की जनता का बताया था अपमान, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था, ‘आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।’

दिल्ली में अब 'एलजी' की सरकार
दिल्ली में अब 'एलजी' की सरकार

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