कोरोना को लेकर जारी होगी नई गाइडलाइन, खाचरियावास बोले- अभी लॉकडाउन नहीं लेकिन बढ़ेंगी पाबंदियां

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गहलोत सरकार चिंतित, कैबिनेट की बैठक में हुए अहम निर्णय, कुछ देर में जारी होगी नई SOP, नई गाइडलाइन में बढ़ाई जाएंगी पाबंदिया, कोरोना वैक्सीनेशन पर रहेगा फोकस, कैबिनेट मीटिंग में हुए कई अहम नीतिगत निर्णय, ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियमों में संशोधन, कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात होगा बराबर

कोरोना को लेकर गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले
कोरोना को लेकर गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले

Politalks.News/Rajasthan. कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक (Ashok Gehlot cabinet meeting) की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम नीतिगत निर्णय लिए गए. सीएम गहलोत ने ट्वीट जारी कर इन फैसलों की जानकारी दी है. गहलोत कैबिनेट की बैठक के बाद खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) ने कहा कि, कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत चिंतित हैं. जल्द ही नई गाइडलाइन्स (Corona Guideline) जारी की जाएगी’. खाचरियावास ने लॉकडाउन नहीं लगाने की बात करते हुए पाबंदियां बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं. साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना भी अब जरूरी हो जाएगा. वहीं मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में संशोधन (Amendment in Rural Development State Service Rules)को स्वीकृति दी है.

कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन होगी जारी- खाचरियावास
गहलोत कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि,’मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार चिंतित है. कुछ ही देर में गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी करेगा. नई गाइड लाइन में जिन जिलों कोरोना मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं वहां वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा सकता है साथ ही अन्य पाबंदियां भी बढ़ाई जा सकती है. अब कोरोना की दोनों डोज लगाना भी जरूरी होगा’

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कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात होगा बराबर
वहीं कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि, ‘राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पदों के कुल 75 प्रतिशत पद वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है, जिसे कैबिनेट के इस निर्णय से संशोधित कर सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 50-50 किया जा सकेगा’.

राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के नियमों में संशोधन
इससे राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 50 प्रतिशत पदों को अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकेगा. कैबिनेट के इस निर्णय से सहायक और अतिरिक्त विकास अधिकारियों की पदोन्नति के लिए अधिक संख्या में पद उपलब्ध होंगे. विभाग में विकास अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति से शीघ्रता भरा जा सकेगा, साथ ही लंबे समय से विकास अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने की समस्या दूर होगी.

अधिकारियों को मिलेगी पदोन्नति
अतिरिक्त विकास अधिकारियों को विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने से ग्राम विकास अधिकारियों के मनोबल एवं कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी. कैबिनेट ने सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों को पदोन्नति पर एक वर्ष के प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटाने के लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे कार्मिक विभाग की ओर अधिसूचना में पदोन्नति की नियुक्ति होने पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखे जाने का प्रावधान हटा दिए जाने के बावजूद विविध सेवा नियमों में यथावत रह गए इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकेगा. इससे सभी सेवा नियमों में एकरूपता आएगी.

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दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर होगी चर्चा
गहलोत कैबिनेट ने दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2021 को विधानसभा के चर्चा के लिए प्रस्तुत करने की मंजूरी दी है. इस प्रस्तावित विधेयक की ओर से केंद्र सरकार के समान राज्य सरकार को भी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी. इससे आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान और विचारण में गतिशीलता आ सकेगी.

 

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