नवाब मलिक को बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज, दाऊद से जुड़ा है मामला: महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईडी की कस्टडी से तत्काल रिहाई की रखी थी मांग, कोर्ट ने कहा- ‘कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई जरूरी है और अभी नहीं दी जा सकती राहत’, जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस श्रीराम मोदक की बेंच ने कहा- ‘इस ममाले में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहुत जरूरी है सुनवाई, हम इस अंतरिम आवेदन पर स्वीकृति नहीं दे सकते हैं इसलिए इसे कर दिया जा रहा है खारिज’, याचिका में मलिक ने दावा किया था कि 23 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई रिमांड है गैरकानूनी, नवाब मलिक, फिलहाल है अर्थर रोड जेल में, मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को किया था गिरफ्तार