देश में अब 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0, बिना मास्क वाले वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

पीएम मोदी के साथ कैबिनेट की बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते बढ़ाने का दिया आदेश, ग्रीन जोन में मिली बसें चलाने की अनुमति, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश

Lockdown 3
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पॉलिटॉक्स न्यूज. देश में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया गया है. हालांकि अभी 40 दिन के लॉकडाउन को दो दिन शेष हैं और आमजन के मन में हल्की सी उम्मीद की किरण थी कि 4 मई से लॉकडाउन खुल जाएंगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के बाद ही पॉलिटॉक्स ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत दे दिए थे. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई कैबिनेट मिटिंग के बाद शाम साढ़े 6 बजे गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए. हालांकि ग्रीन जोन में सशर्त बसें चलाने की अनुमति दी गई है. वहीं नई एडवाईजरी के अनुसार, बिना मास्क वाले वाहन चालकों को पेट्रोल देने की मनाही की गई है.

गृह मंत्रालय ने अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. यानि लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है. इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं खुल सकेंगे. हवाई यात्रा, मेट्रो और रेल सेवाओं के साथ टैक्सी और आॅटो रिक्शा सवारी को भी 17 मई तक पूरी तरह स्थिगित कर दिया गया है. प्रिंट व इलेक्टॉनिक मीडिया, बैंक और बीमा सेवाओं जैसी कंपनियों को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है.

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देश के 319 ग्रीन जोन जिनमें राजस्थान के भी 6 जिले शामिल हैं, में सशर्त बसें चलाने की मंजूरी दी गई है. बसों को 50 फीसदी सवारी लाने और ले जाने की अनुमति होगी. साथ ही बस डीपो में भी 50 फीसदी स्टाफ काम कर सकेगा. साथ ही यहां सशर्त औद्योगिक इकाईयां खोलने की भी स्वीकृति दी गई है. ग्रीन और आॅरेंज जोन में ई कॉमर्स और गैर जरूरी सामान को लाने-ले जाने की स्वीकृति दी गई है. रेड जोन में जरूरी काम पड़ने पर टैक्सी या कार में ड्राइवर सहित केवल एक और और आॅरेंज जोन में ड्राइवर सहित दो लोगों को ले जाने की मंजूरी दी गई है. सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकले पर रोक लगाई गई है.

मास्क को सभी जगह अनिवार्य कर दिया गया है. पेट्रोल पंप वालों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि बिना मास्क किसी को भी पेट्रोल न दिया जाए. गृह मंत्रालय ने कहा कि जल्दी ही सभी राज्यों को एडवाईजरी और जोन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी. वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों को सख्ती से लॉकडाउन की पालना करने के लिखित आदेश जारी किए हैं.

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बता दें, शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्ट के हिसाब से जिलों की नई सूची बनाई है. इसके मुताबिक देश के 733 शहरों को तीन जोन में बांटा है. रेड जोन में 130 शहरों को रखा गया है जहां कोरोना के सबसे अधिक मरीज हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद सहित देश के करीब करीब सभी महानगर रेड जोन में हैं. आॅरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 शहरों को रखा गया है. रेड जोन का मतलब जहां सबसे अधिक कोरोना के मरीज पाए गए हैं. ओरेंज जोन जहां पिछले 14 दिनों में कोई नया संक्रमित मरीज नहीं है और ग्रीन जोन जहां पिछले 21 दिनों में कोई नया कोरोना केस सामने नहीं आया है.

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