संसद भवन पर लगे अशोक स्तम्भ के शेर नहीं लगते क्रूर, यह सब करता है दिमाग पर निर्भर- SC: देश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, भारत के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा पर लगाए गए अशोक स्तम्भ के शेर की मूर्ति के भाव से जुड़ी याचिका पर SC में आज हुई सुनवाई, SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा- ‘संसद भवन पर लगाई गई शेर की मूर्ति नहीं करती कानून का उल्लंघन, लगाए गए शेर नहीं लगते क्रूर, यह व्यक्ति के दिमाग पर करता है निर्भर,’ दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति की गई थी स्थापित, राजनीतिक दलों की तरफ से इसपर उठाए गए थे सवाल, मामले में दो वकील अलदनीश रेन और रमेश कुमार की तरफ से याचिका की गई थी दायर, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि नई मूर्ति स्टेट एंबलम ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 2005 में मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक की डिजाइन के है विपरीत, हालांकि, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने याचिका को कर दिया है खारिज