होली के रंग में पड़ गया भंग, 28-29 मार्च को सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा समेत देश के कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगाई गई है, इसी कड़ी में अब राजस्थान भी शामिल हो गया है

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Politalks.News/Rajasthan. कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता दिख रहा है. सर्वसमाज का मुख्य पर्व कहे जाने वाले होली को भी इस बार समूह में मनाने से बचना होगा. कई राज्य सरकारों ने इस सम्बंध में नई गाइडलाइन जारी की है, ऐसे में त्योहार मनाने के साथ ही इन गाइडलाइंस का ध्यान भी रखना होगा ताकि रंग में भंग की स्थिति न पैदा हो. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ओडिशा, चंडीगढ़, बिहार, हरियाणा समेत देश के कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगाई गई है. इसी कड़ी में अब राजस्थान भी शामिल हो गया है.

राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर पाबंदी लगा दी है. प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है. प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने जारी किए आदेश होली और शब-ए-बारात के मौके पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया है. सरकार का कहना है कि घर में रहकर ही लोग होली और शब-ए-बारात का आयोजन करें.

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राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च, 2021 के आदेश के तहत जारी की गई गाइडलाइन्स की निरन्तरता में होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है. इस संबंध में गृह विभाग ने आज आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार ने लोगों को घर पर ही होली और शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है. सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने और शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है. भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी. गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और जयुपर-जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों होली और शबे बारात पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली का त्यौहार घरों मे मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी. आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली और शब-ए- बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है.

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