गोधरा कांड के समय बिल्किस बानो गैंगरेप व 7 लोगों की हत्या के सभी 11 उम्रकैदियों को सरकार ने दी ‘आजादी’: गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे सभी 11 कैदियों को किया गया रिहा, गोधरा की उपजेल में बंद इन कैदियों को गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत छोड़ा गया जेल से, गैंगरेप और सात सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे सभी, गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मार्च, 2002 में इन सभी ने गर्भवती बिल्किस बानो के साथ किया था गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की कर दी थी हत्या, मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को सभी 11 लोगों को इस मामले में सुनाई थी उम्रकैद की सजा, बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसले को रखा था बरकरार, 15 साल की सजा काटने के बाद एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख, इस पर SC ने गुजरात सरकार को इस मामले को देखने के दिए थे निर्देश कि क्या इन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है माफी, इसके बाद गठित कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी को रिहा करने का लिया फैसला