कल से लागू होगा मिनी अनलॉक, यानी सबकुछ नहीं है खुला, पढ़ें क्या क्या मिली है छूट और क्या रहेगा बन्द

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और पॉजिटिविटी रेट कम होने के बाद गहलोत सरकार ने व्यापारिक और अन्य गतिविधियों को अनलॉक करने का लिया फैसला, गृहविभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, हर ग्राम पंचायत को रखा गया है ग्रीन, येलो और रेड श्रेणी में, जानिए किस में क्या रहेगा बन्द

कल यानी 2 जून से लागू होगा मिनी अनलॉक
कल यानी 2 जून से लागू होगा मिनी अनलॉक

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और पॉजिटिविटी रेट कम होने के बाद गहलोत सरकार ने व्यापारिक और अन्य गतिविधियों को अनलॉक करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में कल यानी 2 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत होगी. इस संबंध में गृह विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में संक्रमित मामलों के अनुरूप हर जिले की ग्राम पंचायत को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में रखा गया है. जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा.

सरकार के निर्देश के अनुसार प्रदेश में संक्रमित मामलों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जनअनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति होगी. राज्य में 10 जून के बाद रोडवेज/निजी बसों का संचालन होगा, इसके लिए प्रथक से आदेश जारी किए जाएंगे. समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेगे. 7 जून के बाद 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे. शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी. स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे.

यह भी पढ़ें: कोरोना के प्रकोप से सबक ले चुकी गहलोत सरकार जुटी प्रदेश को बड़ा मेडिकल हब बनाने की तैयारी में

गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियां

  • 30 जून तक शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी. विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे. जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हेल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी.
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी.
  • शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी.
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे.
  • किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी.
  • धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था जारी रहेगी. पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी.
  • सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे.
  • पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी.
  • समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फि लहाल बंद रहेंगे और इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, टैऊक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी.

यह भी पढ़े:- ‘मैं वो काम करूंगा कि पूरी दुनिया भारत को फॉलो करेगी, रिसर्च पर होंगे 10 हजार करोड़ खर्च’- रामदेव

इन गतिविधियों को मिली अनुमति

  • प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे , 7 जून से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे.
  • प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास के माध्यम से किए जा सकते हैं, ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो.
  • सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी.
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे.
  • प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही अनुमत होगा. 8 जून के बाद मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा.
  • रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
  • किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी, कैब, ऑटो, ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी.
  • कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे.
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी.
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी.
  • टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा.
  • निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी
  • अन्त्येष्टि/अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम: अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ. अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी.
  • कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी.
  • साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगे.- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स मंगलवार से शुक्रवार प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी. इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी. इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी.
  • राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी.
  • रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी. किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन प्रतिबंधित होगा. किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा.
  • थड़ी ठेले और रिक्शा व ऑटो- ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से फल-सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा.- स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य वस्तुओं का विक्रय कार्य प्रतिदिन प्रात: 6 से प्रात: 11 बजे तक अनुमत रहेगा.
  • फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. दवाइयों की भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे संक्रमण पर नियंत्रण रखा जा सके.
  • पेट्रोल-डीजल पम्प 12 बजे तक खुल सकेंगे
  • सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी.
  • निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रात: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा.
  • एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रात: 6 बजे से सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी.

बाजारों को खोलने के लिए व्यापार मंडल और दुकानदारों को अनिवार्य रूप से तय करना होगा-

  • बाजारों में जन-अनुशासन कायम रखने की जिम्मेदारी संबंधित जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल एवं दुकानदार की स्वयं की होगी. दुकानदार, दुकान के बाहर/अंदर गोले बनाकर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग की पालना) बनाये रखने की व्यवस्था करेंगे.
  • दुकानदार एवं दुकान के काम करने वाले सभी कार्मिक कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनेटाईजेशन, परस्पर ग्राहकों से दूरी रखना इत्यादि की पालना करेंगे. जहां तक संभव हो, जन अनुशासन का पालन करते हुए लोग अपने नजदीकी दुकान से ही सामान खरीदें.
  • जन अनुशासन कमेटी व्यापार मण्डल, जिला प्रशासन/ग्राम स्तरीय कोर कमेटी का एक (वॉट्सअप) ग्रुप बनाया जाएगा, जो बाजारों/दुकानों को खोलने के क्रमवार तरीके एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन एवं व्यापार मण्डल को देगा.
  • भीड़-भाड़ वाले बाजारों में अभय कमाण्ड सेंटर के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हो.

Leave a Reply