पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड का दोषी एजी पेरारीवलन होगा जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने दिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के आदेश, इससे पहले 11 मई को उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में ताउम्र कैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की रिहाई याचिका पर अपना फैसला रख लिया था सुरक्षित, पेरारिवलन ने तमिलनाडु सरकार द्वारा सितंबर 2018 में संस्तुति के आधार पर अपनी रिहाई की याचिका की थी दाखिल, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और बी.आर. गवई की पीठ कर रही थी मामले पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 36 साल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को क्यों नहीं किया जा सकता है रिहा? 11 मई से पहले की सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार के उस सुझाव से असहमति जताई थी, कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसले तक अदालत को करना चाहिए इंतजार, शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने की राज्यपाल की कार्रवाई को भी कर दिया था खारिज, कहा था- वह संविधान के खिलाफ किसी चीज के लिए नहीं कर सकती अपनी आंखें बंद