पिछले दस दिनों से दमोह की जेल में बंद पीएम मोदी की हत्या की टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को नहीं मिली कोर्ट से राहत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फिलहाल पटेरिया को नहीं दी राहत, पूर्व में पन्ना की पवई पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकतम तीन साल की सजा का है प्रावधान, आईपीसी की धारा 115 और 117 में विशेष न्यायालय यानी एमपी एमएलए कोर्ट को है सुनवाई का अधिकार, इसलिए अब इस मामले पर एक दिन के लिए टल गई है सुनवाई, अब पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने की है संभावना, बीते मंगलवार को भी इस जमानत याचिका पर होनी थी सुनवाई, लेकिन केस डायरी नहीं आने के कारण बुधवार तक के लिए टल गई थी यह सुनवाई, इसमें सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल है गंभीर मामला, ऐसे में उन्हें नहीं दिया जा सकता है जमानत का लाभ, दमोह के हटा कस्बे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के लिए खतरा बताते हुए उनकी हत्या की कही थी बात