gajendra singh shekhawat
gajendra singh shekhawat

राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने के षड्यंत्र के आरोपों के मामले में केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावात को मिली बड़ी राहत, जयपुर की जिला स्तरीय कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत के उस फैसले को रखा बरकरार, जिसमें एसीबी को शेखावत का वॉयस सैंपल लेने की इजाजत देने से कर दिया था इनकार, इस फैसले के खिलाफ एसीबी ने ऊपरी अदालत में निगरानी याचिका लगाकर की थी अपील, जिसे जिला स्तरीय कोर्ट ने शुक्रवार को कर दिया खारिज अब केन्द्रीय मंत्री शेखावत को जांच के लिए नहीं देना पड़ेगा किसी प्रकार की कोई वॉयस सैंपल, अदालत ने एसीबी को फटकार लगाते हुए आदेश में कहा, कि एसीबी ने भंवर लाल शर्मा के जिंदा रहते उनके वायस सैंपल देने का नहीं किया कोई प्रयास, गहलोत सरकार में मंत्री और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने 10 जून 2020 को एसीबी में दर्ज कराई थी रिपोर्ट, जिसमें कहा था निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन देकर किया जा रहा है राजस्थान में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयास, इस संबंध में जोशी ने एक पैन ड्राइव भी सौंपा था एसीबी को, इस पैन ड्राइव में तत्कालीन विधायक और अब दिवंगत भंवरलाल शर्मा, संजय जैन और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच की बातचीत बताई गई, इस बातचीत में तीनों के बीच सरकार गिराने और पैसे के लेन-देन की बात करने का किया गया था दावा, एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार कर अदालत से जैन की आवाज का नमूना लेने का आदेश कर लिया प्राप्त, लेकिन जैन ने नमूना देने से कर दिया था इनकार, बाद में जांच अधिकारी आलोक शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री शेखावत की आवाज का नमूना लेने की इजाजत देने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लगाई थी याचिका

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