राजस्थान में सभी शिक्षण संस्थान 30 नवम्बर तक रहेंगे बंद, गहलोत सरकार ने जारी किए आदेश

9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल आ सकते हैं, जबकि, बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है, ग्रह विभाग ने किए संशोधित आदेश जारी

Ashok Gehlot 1584811755
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Politalks. News/Rajasthan/GehlotGovernment. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थानों को 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए थे. लेकिन राज्य सरकार ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों में संशोधन करते हुए अब 30 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है. शासन सचिव, ग्रह विभाग एनएल मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की नियमित गतिविधियां 30 नवंबर तक बंद रहेंगी.

बता दें, गृह विभाग ने 1 नवंबर को आदेश जारी कर 16 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए थे. कोरोना लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक के बीच स्कूल दोबारा खोलने पर केंद्र के निर्देश के बाद अब आखिरी फैसला राज्य सरकार को करना है.

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गौरतलब है कि अनलॉक 6.0 के तहत केंद्र ने राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थान खोलने के अधिकार दे दिए थे. राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया था. लेकिन राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, और कोचिंग संस्थानों में रेगुलर क्लासेस 30 नवंबर तक बंद रहेंगे. कोरोना महामारी के कारण स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. इसके लिए बाद में समीक्षा कर इस पर दोबारा फैसला लिया जाएगा. हालांकि, पहले से जारी निर्देश के मुताबिक, 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल आ सकते हैं. जबकि, बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है.

कोरोनाकाल के दौरान जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार, विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 ही रहेगी. अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी. इनके साथ ही खुले स्थानों पर कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. बंद हॉल में क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति होगी. इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.

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