आपको सुपर वीआईपी की तरह नहीं देखा जा सकता- सुप्रीम कोर्ट, सज्जन सिंह की जमानत याचिका ठुकराई: 1984 सिख दंगा मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई, सज्जन सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से मांगी थी जमानत, साथ ही सिंह ने अपने खर्चे पर गुरुग्राम के मेदांता हस्पताल में इलाज की भी मांगी थी अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा- ‘आपको ‘सुपर वीआईपी’ की तरह नहीं देखा जा सकता’, 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिख दंगों के एक मामले में जिंदगी भर जेल में रखने की दी थी सजा, सुप्रीम कोर्ट कई बार उन्हें जमानत पर रिहा करने से कर चुका मना, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देने को था कहा, इस रिपोर्ट में 75 वर्षीय सज्जन कुमार के स्वास्थ्य को पहले से बताया गया था बेहतर, मेदांता में इलाज की मांग को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया, कोर्ट ने कहा- ‘आप जघन्य अपराध के हैं दोषी, वीआईपी सुविधा की नहीं करें उम्मीद, अगर जेल अधिकारियों और डॉक्टरों को जरूरी लगेगा तो वह आप को ले जाएंगे मेदांता अस्पताल’